रिपोर्ट विनय पाठक
चंदौली। न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज(जू0डि0)/जेएम चकिया) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।
जनपद चन्दौली थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-
1-दिनांक 30.11.2002 को धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.प्रेम राम पुत्र मूसेराम निवासी दाउदपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध मु0अ0सं0 256/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।
मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी व विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार का0 दुर्गेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-27.06.2025 को न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज(जू0डि0)/जेएम चकिया) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.प्रेम राम पुत्र मूसेराम निवासी दाउदपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।